दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2003 में कथित धोखाधड़ी मामले में विवेक ओबेरॉय को तलब करने की याचिका खारिज की

[ad_1]

विवेक ओबेरॉय 2003 धोखाधड़ी मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय: बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक और अपने अब तक के करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाले विवेक ओबेरॉय को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल रही है. 2003 में, विवेक ओबेरॉय और उनके पिता सुरेश ओबेरॉय के खिलाफ एक मनोरंजन कंपनी को धोखा देने के लिए एक समन याचिका दायर की गई थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, विवेक ओबेरॉय, उनके पिता सुरेश ओबेरॉय और उनकी दिल्ली की कंपनी यशी मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड पर एक एंटरटेनमेंट कंपनी को धोखा देने का आरोप लगा था। उन पर आरोप था कि साल 2003 में 3,00,000 डॉलर लेने के बाद भी वह अमेरिका और कनाडा में हुए शो में नजर नहीं आए।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेहता एंटरटेनमेंट के सीईओ दीपक मेहता ने शुरू में दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में ओबेरॉय परिवार और उनकी कंपनी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कर समन की मांग की थी। हालांकि, इस याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मांग को खारिज कर दिया है। वहीं इस मामले में ओबेरॉय परिवार को बड़ी राहत मिली है.

विवेक ओबेरॉय वर्कफ्रंट

हालांकि अगर विवेक ओबेरॉय की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2003 में फिल्म ‘कंपनी’ से की थी। वहीं इसके बाद उन्होंने ‘प्रिंस’, ‘मस्ती’, ‘ग्रैंड मस्ती’, ‘कृष 3’, ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। वहीं अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो बहुत जल्द वह रोहित शेट्टी की ड्रामा सीरीज ‘इंडियन पुलिस फोर्स’ में नजर आने वाले हैं.

यह भी पढ़ें-

नवंबर में धमाल मचाने को तैयार हैं अजय देवगन और वरुण धवन, रिलीज होगी ये फिल्में

[ad_2]

Source link

Leave a Comment